रोहतक : जिलाधीश सचिन गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU) द्वारा आयोजित करवाई जा रही स्नातक व स्नातकोत्तर की विभिन्न परीक्षाओं को पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के दृष्टिगत निषेधाज्ञा आदेश जारी किये है।
यह परीक्षाएं दो सत्रों, प्रात:कालीन सत्र में सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तथा सायं कालीन सत्र में दोपहर बाद 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित करवाई जा रही हैं।
जिलाधीश सचिन गुप्ता द्वारा जारी आदेश के तहत परीक्षा संपन्न होने तक परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, विस्फोटक, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू एवं अन्य हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के नजदीक 100 मीटर परिधि में स्थित जीरोक्स व फोटो स्टेट दुकानें, डुप्लिकेटिंग सुविधा/साइबर कैफे व अन्य दुकानें भी परीक्षा अवधि के दौरान सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तथा दोपहर बाद 2 बजे से सायं 5 बजे तक बंद रहेंगी।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों/नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी। हालांकि, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे।

