रोहतक : उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने कहा है कि वर्तमान वित्त वर्ष के 31 मार्च 2025 को समापन के दृष्टिगत राजकीय खजाना एवं सरकारी कार्यालयों के लेनदेन से संबंधित सभी बैंकों को 31 मार्च को रात्रि 12 बजे तक जनहित में खोलने के आदेश जारी किए है।
यह आदेश पीएफआर खंड 1 भाग 1 नोट 5 के नियम 3.40 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए है।
उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत जिला खजाना अधिकारी, उपमंडल स्तर पर तैनात सहायक खजाना अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा व लघु सचिवालय स्थित शाखा तथा कलानौर स्थित यूको बैंक की शाखा प्रबंधक को हिदायतें जारी की गई है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि 31 मार्च 2025 को अर्धरात्रि 12 बजे तक अपने कार्यालयों व बैंकों को खुला रखेंगे तथा इन कार्यालयों में प्राप्त होने वाले सभी बिलों, ग्रांट चैक इत्यादि का नियमानुसार निष्पादन करेंगे ताकि सरकारी लेनदेन में किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा कोई ग्रांट व फंड लैप्स न हो।