रोहतक : जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 17 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के विभिन्न सेक्टरों से अनाधिकृत कब्जे हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं ।
जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा द्वारा जारी आदेश के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर-24, 25 एवं 22-22ए के डिवाइडिंग रोड से अनाधिकृत कब्जे हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के उपमंडल अभियंता राजीव कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जिलाधीश द्वारा जारी दूसरे आदेश के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टर-21पी एवं 21ए से अनाधिकृत कब्जे हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की होर्टिकल्चर डिविजन के उपमंडल अभियंता देवेंद्र कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे।