रोहतक : उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा एक लाख 80 हजार रुपए वार्षिक आय के अंत्योदय परिवारों के शहरी क्षेत्र में अपने घर का सपना साकार करने के लिए एक मरला अर्थात 30 वर्ग गज प्लॉट मात्र एक लाख रुपए में देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना क्रियान्वित की जा रही है।
इस योजना में घुमंतु जाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। पात्र व्यक्ति आगामी 30 अप्रैल 2025 तक मात्र 10 हजार रुपए की न्यूनतम राशि जमा करवाकर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है।
उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत मकान निर्माण के लिए 2 लाख 50 हजार रुपए की सब्सीडी का प्रावधान भी किया गया है। योजना के तहत एक लाख 80 हजार रुपए वार्षिक आय वाले परिवार इसके लिए पात्र है। वेबसाइट के माध्यम से अलॉटमेंट की ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर सभी साइट के नक्शे वेबसाइट पर उपलब्ध होने तथा सरल बुकिंग भुगतान विकल्प उपलब्ध करवाएं गए है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के रोहतक सहित 16 शहरों में 15696 प्लॉटों का प्रावधान किया गया है। इन शहरों में रोहतक, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, सफीदों, महेंद्रगढ़, पलवल, बहादुरगढ़, हिसार, झज्जर, जगाधरी, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, जुलाना व जींद शामिल है। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए हाउसिंग फॉर ऑल विभाग, हरियाणा के दूरभाष 0172-3520001 अथवा पोर्टल www.hfa.haryana.gov.in पर जाएं।