Wednesday, February 12, 2025
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Rohtak News : नगर निगम चुनाव के लिए 6 अधिकारियों को सह निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया, पढ़ें- दिशा निर्देश

Rohtak News : रोहतक नगर निगम आम चुनाव की निर्वाचन अधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की सचिव मेजर गायत्री अहलावत ने बताया कि नगर निगम के आम चुनाव के लिए 6 अधिकारियों को सह निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

निर्वाचन अधिकारी मेजर गायत्री अहलावत ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त हिदायतों के अनुसार नगर निगम के आम चुनाव 2025 के लिए महापौर पद हेतु नामांकन 17 फरवरी 2025 तक स्थानीय क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण के सचिव कार्यालय एवं नगर निगम पार्षद पद के लिए संबंधित सह निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में प्रातः 11 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे।

नगर निगम पार्षद पद के लिए वार्ड अनुसार संबंधित सह निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

निर्वाचन अधिकारी मेजर गायत्री अहलावत ने बताया कि 18 फरवरी 2025 को प्रातः 11: 30 बजे के बाद निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों मे नामांकन पत्रों की छंटाई की जाएगी। निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 19 फरवरी 2025 को प्रात: 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र वापिस लिए जा सकेंगे तथा 3 बजे के बाद चुनाव मैदान में रहने वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह प्रदान किये जाएंगे।

मेजर गायत्री अहलावत ने बताया कि निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार आगामी 2 मार्च 2025 को प्रातः 8 बजे से सायः 6 बजे तक मतदान सम्पन्न करवाया जाएगा। अगर किसी भी बूथ पर पुनः चुनाव की आवश्यकता पडती है तो 4 मार्च 2025 को संबंधित बूथ पर दोबारा मतदान सम्पन्न करवाया जाएगा। वोटों की गिनती 12 मार्च 2025 को प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ कर दी जाएगी तथा मतगणना संपन्न होने के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

रोहतक में 285 बूथ बनाए गए

निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निगम चुनाव के लिए रोहतक में 285 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें औसत वोटर संख्या 1120 प्रति बूथ है। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए स्थानीय नगर निगम कार्यालय के भूतल पर स्थित आयकर विभाग में सिंगल विंडो स्थापित की गई है। महापौर के चुनाव हेतू अधिकतम खर्च 30 लाख रुपए एवं नगर निगम पार्षद हेतू 7.50 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है।

प्रस्तावक का नाम नगर निगम की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए

निर्वाचन अधिकारी मेजर गायत्री अहलावत ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार महापौर के चुनाव हेतू प्रत्याशी के प्रस्तावक का नाम नगर निगम की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतू प्रत्याशी के प्रस्तावक का नाम सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। प्रस्तावक को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्याशी का शपथ पत्र 1-सी व 1-डी नोटरी या कार्यकारी मैजिस्टेट्र से सत्यापित होना चाहिए।

उपरोक्त से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हेतू जितेंद्र सिंह के मोबाइल 87084-52057 पर सम्पर्क किया जा सकता है। निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि चुनाव हेतू सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं एवं सभी अधिकारी निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए कृत संकल्प हैं।

नगर निगम आम चुनाव में आरक्षित वार्डों का विवरण इस प्रकार है:

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