Thursday, January 16, 2025
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Rohtak: विवादों का समाधान 2.0 योजना के तहत 31 मार्च तक होगी सुनवाई, उपायुक्त ने दी अहम जानकारी, पढ़ें पूरी खबर

Rohtak : उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों के लिए विवादों के समाधान का एक और शानदार मौका आया है।

विवादों का समाधान 2.0 योजना के तहत आगामी 31 मार्च 2025 तक ऐसे किसी भी विवाद का समाधान करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए संबंधित मार्केट कमेटी के सचिव से संपर्क किया जा सकता है। बैंकों से उचित ब्याज दरों पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है।

उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने बताया कि विवादों का समाधान 2.0 योजना के तहत देय दंडात्मक ब्याज पूरी तरह माफ, देय ब्याज राशि का 40 प्रतिशत माफ, प्लाटों पर दुकानों/बूथों के निर्माण के लिए एक अतिरिक्त वर्ष का प्रावधान, लंबित निर्माण समापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

वहीं, एनओसी दिए गए प्लॉट धारक लंबित भुगतान जमा करवा सकते है। ये प्रक्रिया पूर्ण तरह ऑनलाइन है। योजना के संदर्भ में टोल फ्री नंबर 1800-180-2060 या बोर्ड की वेबसाइट www.hsamb.org.in पर जाएं। या फिर www.mandippm.com पर लॉग-इन करें। विवादों से समाधान पोर्टल के लिंक के लिए https://vsss.hsvphry.org.in पर जाए।

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