रोहतक : उपायुक्त अजय कुमार ने जिलावासियों का आह्नान किया है कि वे भू-मालिकों/भू-माफिया द्वारा विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों या किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण में निवेश न करें। जिला प्रशासन द्वारा ऐसी कॉलोनियों एवं निर्माण को गिराने के लिए नियमित अंतराल पर अभियान चलाए जाते हैं। उन्होंने जिला के गांव सुन्दरपुर व भाली आनंदपुर में चिन्ह्ति खसरा संख्या व विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों के संदर्भ में सभी अधिकारियों को सेल डीड व सेल एग्रीमेंट न करने के आदेश जारी किए हैं।
अजय कुमार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि सुन्दरपुर गांव की राजस्व सम्पदा के खसरा संख्या-35//15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 16/1, 34//10/1 मिन, 10/1, 10/3, 11/1, मिन, 11/3 तथा भाली आनंदपुर की राजस्व सम्पदा के खसरा संख्या- 44//13/1, 17/2, 18/2/1, 18/2/2, 23 व 24 में नगर योजनाकार विभाग से लाइसेंस, सीएलयू, एनओसी प्राप्त किए बिना ही अनाधिकृत कॉलोनिया विकसित की जा रही हैं।
उन्होंने रोहतक के उपमंडलाधीश, जिला राजस्व अधिकारी तथा रोहतक व कलानौर के तहसीलदारों को निर्देश जारी किए है कि वे शहरी क्षेत्र में विकसित की जा रही उपरोक्त अनाधिकृत कालोनियों में एग्रीमेंट व सेल डीड न करें।
उन्होंने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को उपरोक्त अनाधिकृत कॉलोनियों में बिजली कनैक्शन जारी न करने बारे निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त द्वारा संबंधित एसएचओ को निर्देश दिए है कि वे उपरोक्त अनाधिकृत स्थलों पर कड़ी नजर रखें ताकि किसी प्रकर का निर्माण कार्य शुरू न हो सके।