Friday, May 3, 2024
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चूहे की हत्या का मामला पहुंचा कोर्ट, आरोपी को होगी 5 साल की सजा

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Rat Murder Case: बड़ा ही अजीबो-गरीब मामला सामने आया है जहां चूहे की हत्या (Rat Murder Case) का मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। बीते साल ही चूहे की हत्या हुई थी तो आरोपी के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया गया था। अब इस पर फैसला आने वाला है इसमें आरोपी को 5 साल की सजा भी हो सकती है।

आरोपी के खिलाफ 30 पन्नों की चार्जशीट दाखिल (Rat Murder Case)

ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का है।  25 नवंबर 2022 को मनोज ने चूहे को पत्थर से बांधकर नाले में फेंक दिया था, जिससे उसकी जान चली गई थी। चूहे की हत्या करने वाले मनोज के खिलाफ बदायूं पुलिस ने 30 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में चूहे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है। इसी चार्जशीट के आधार पर अब कोर्ट अपना फैसला सुनायेगी।

जानते हैं पूरे मामले के बारें में

बीते साल बदायूं में रहने वाले मनोज नाम के एक पनवाड़ी ने एक चूहा पकड़ लिया। इसके बाद चूहे को नाले में डुबो दिया। चूहे के पेट से पत्थर बांध दिया गया था। उसी समय पशु प्रेमी विक्रेन्द्र शर्मा उधर से गुजरा। उसने चूहे को बचाने की कोशिश की लेकिन चूहे की मौत हो चुकी थी। विकेंद्र को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने मनोज के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी। एफआईआर करवाने के बाद चूहे की लाश का पोस्टमार्टम किया गया।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मौत दम घुटने की वजह से हुई है नाकि नाले में डुबाने के कारण। साथ ही उसके लिवर और फेफड़े पहले से खराब थे। इससे मनोज को थोड़ी राहत राहत मिल सकती है। विकेंद्र ने मनोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी मनोज पर धारा-11 (पशु क्रूरता निवारण अधिनियम) और धारा-429 लगाई है। धारा- 429 जानवर की हत्या या अपाहिज करने में लगाई जाती है। इसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल की कैद/जुर्माना या दोनों हो सकता है।

वहीं आरोपी मनोज का कहना कि चूहा मारकर उसने कोई गलत काम नहीं किया। चूहा उसका नुकसान कर रहा था। उसका कहना था कि अगर चूहें मारने पर कार्रवाई की जा सकती है, तो फिर बकरा और मुर्गा काटने पर भी केस होना चाहिए।

5 साल की हो सकती है सजा 

यदि मनोज पर लगाए सारे आरोप सही होते हैं तो उसे 10 से 2 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा उसे दो से पांच साल जेल की सजा भी हो सकती है।

 

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