Rajasthan News: ’राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024’’ के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशकों के लिए रीको द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड के आरक्षित मूल्य पर औद्योगिक भूखंडों के प्रत्यक्ष आवंटन योजना जारी कर दी गई है। ऐसे उद्यमी जिन्होंने इस पॉलिसी के लागू होने की तिथि तक राज्य सरकार के साथ निवेश हेतु मैमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टेडिंग (एमओयू) निष्पादित किया हो, वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं तथा ऑनलाइन आवेदन वाली दिनांक को, जिनकी राजस्थान के राजनिवेश पोर्टल पर भूमि आवंटन से संबंधित प्रार्थना (Request) लम्बित है।
योग्य आवेदक रीको की वेबसाईट www.riico.co.in, www.riico.rajasthan.gov.in या https://sso.rajasthan.gov.in या riicogis.rajasthan.gov.in/riicogiscitizen के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना में 98 औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 6936 औद्योगिक भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च, 2025 है तथा ई-लॉटरी दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को प्रस्तावित है।
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024
राज्य सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 का आयोजन 9-11 दिसंबर 2024 को किया गया था। समिट में करीब 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू निष्पादित किए गए। समिट में 32 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए जिनमें डेनमार्क, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, स्पेन, क्यूबा, वेनेजुएला, मोरक्को, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोस्टा रिका, नेपाल, ओमान, पोलैंड और थाईलैंड शामिल रहे।
राइजिंग राजस्थान- 2024 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि राज्य सरकार राइजिंग समिट में हुए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए पूरी शक्ति के तहत काम करेगी और इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए ’’प्रत्यक्ष भूखण्ड आवंटन योजना’’ लाई गई है तथा 11 दिसंबर 2025 को इन सभी एमओयू के जमीन पर उतरने की कार्यवाही की समीक्षा कर जनता के सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि असीम संभावनाओं से भरपूर राजस्थान में उद्यमिता एवं विकास के शिखर को छूने की क्षमता है। राजस्थान नवाचार व निवेश आकर्षण के एक नए केंद्र के रूप में उभर रहा है।
रीको डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी-2025
आवंटन की प्रक्रिया:-
•(i) 50,000 वर्गमीटर तकः-एक भूखण्ड पर एक ही आवेदक होने पर सीधा आवंटन तथा एक से अधिक आवेदक होने की दशा में ई-लॉटरी के माध्यम से सफल आवेदक को आवंटन।
•(ii) 50,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक/विशेष औद्योगिक क्षेत्रों/पार्क:- आवेदक की पात्रता, भूमि की आवश्यकता इत्यादि के गुणावगुण के आधार पर आवंटन।
अमानत राशि (ईएमडी):- भूखण्ड की कुल देय प्रीमियम राशि की 5 प्रतिशत राशि आवेदन के साथ ही ऑनलाईन जमा होगी।
सफल आवेदक को भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन की स्वीकृति के प्रस्ताव पत्र (ऑफर लेटर) जारी होने के 30 दिनों के अंतर्गत कुल प्रीमियम राशि की 1 प्रतिशत धरोहर राशि तथा प्रीमियम राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करवाया जाना वांछित है।