Rajasthan News: राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2024 में वितरित अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों की अदायगी तिथि आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से 2.19 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने बताया कि इस संबंध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स/लैम्प्स के माध्यम से खरीफ-2024 में ऋण प्राप्त करने वाले किसान अब 30 जून, 2025 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो, ऋण राशि चुका सकेंगे।
पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च, 2025 निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है।
Rajasthan News: परिपक्व राज्य बीमा पॉलिसियों के दावों का शत-प्रतिशत निस्तारण
उन्होंने बताया कि तिथि आगे नहीं बढ़ाये जाने पर लगभग 2.19 लाख किसानों पर बकाया लगभग 778 करोड़ रुपये का ऋण अवधिपार हो जाता। ऐसी स्थिति में इन किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही, ऋण अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें 2 प्रतिशत पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ता।