Rajasthan News : मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में गुणवत्तापूर्ण औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज काॅरपोरेशन ने गुणवत्ता जांच में दवाओं के मानकों पर खरा नहीं उतरने पर इस वर्ष में ही अब तक 7 फर्मों और 40 उत्पादों को डिबार कर दिया है। यह निगम के गठन से लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के सुचारू संचालन के साथ ही हमारी प्राथमिकता है कि आमजन को गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिलें। दवाओं की गुणवत्ता को लेकर जीरो टोलरेंस की नीति पर काम करते हुए विभाग ने गुणवत्ता मानकों में खरा नहीं उतरने वाली दवाओं से संबंधित फर्मों के विरूद्ध सख्त कदम उठाए हैं। इसी का परिणाम है कि इसी वर्ष में 7 फर्मों एवं 40 उत्पादों को डिबार कर दिया गया है। इतनी बड़ी कार्रवाई निगम के गठन से लेकर अब तक कभी नहीं की गई।
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज काॅरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पुखराज सेन ने बताया कि अस्पतालों में आपूर्ति से पहले दवाओं की जांच का निगम ने फुल प्रूफ सिस्टम विकसित किया हुआ है, ताकि कोई भी अमानक दवा रोगी तक नहीं पहुंचे।
इस वर्ष में इन 7 फर्मों को किया डिबार
निगम ने अमानक श्रेणी या मिलावटी दवाओं की आपूर्ति करने पर इस वर्ष 5 फर्मों को 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया है। मेसर्स एरियन हेल्थकेयर को सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डेक्सामेथासोन आई एवं ईयर ड्राॅप, मेसर्स एग्रॉन रेमेडीज प्रा.लि. को सेफ्युरॉक्सिम एक्सिटिल टैबलेट तथा टोब्रामाइसिन आईड्रॉप, मेसर्स एफी पेरेंटेरल्स को कैल्शियम व विटामिन डी3 टैबलेट्स, जेपीईई ड्रग्स को कैल्शियम व विटामिन डी3 सस्पेंशन और मैसर्स साई पेरेंटेरल्स लि. को हेपरिन सोडियम इंजेक्शन अमानक श्रेणी का पाया जाने पर डिबार किया है। इसी प्रकार 2 फर्मों को सेवा शर्तों की पालना नहीं करने पर 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया है। मैसर्स बायोजेनेटिक ड्रग्स प्रा.लि. एवं मैसर्स स्माइलैक्स हेल्थकेयर ड्रग कंपनी को सेवा शर्तों में उल्लंघन पर डिबार किया गया है।
इन उत्पादों पर लगाया प्रतिबंध
जांच में दवाओं के नमूने अमानक पाने पर कुल 40 दवाइयों की बिक्री व बेचान पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें मेसर्स मैक्सवेल लाइफ साइंसेज प्रा. लि. की प्राइमाक्वीन टैबलेट, मेसर्स स्कॉट एडिल फार्मेशिया लि. के हेपरिन सोडियम इंजेक्शन व मेसर्स यक्का फार्मास्युटिकल्स प्रा.लि. की कैल्शियम और विटामिन डी3 सस्पेंशन पर 3 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। इसी प्रकार मेसर्स सेंटलाइफ फार्मास्युटिकल्स लि. की फेक्सोफेनाडाइन टैबलेट, मैसर्स लाइफ मैक्स कैंसर लैबोरेट्रीज की लेवेटिरासिटम टैबलेट, मैसर्स टाइटेनियम टेक्नोलॉजीज (इंडिया) प्रा.लि. के कैल्सिट्रायॉल कैप्सूल, मैसर्स स्टेरिमेड मेडिकल डिवाइसेस प्रा.लि. के सक्शन कैथेटर स्टेराइल साइज एफजी-14 व सक्शन कैथेटर स्टेराइल साइज एफजी-12, मैसर्स लाइफ मैक्स कैंसर लैबोरेट्रीज के क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन टैबलेट्स, मैसर्स एफी पेरेंटेरल्स की मेटफॉर्मिन एचसीएल (सस्टेन्ड रिलीज) और ग्लिमेपिराइड टैबलेट, मेसर्स सेंटलाइफ फार्मास्युटिकल्स लि. के कैल्शियम और विटामिन डी3 सस्पेंशन एवं मेसर्स अस्तम हेल्थकेयर प्रा.लि. की सेफिक्सिम टैबलेट, डिस्पर्सिबल टैबलेट को 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया गया है। मैसर्स साई पेरेंटेरल्स लिमिटेड की सेफ्पोडॉक्सिम प्रॉक्सिटिल टैबलेट, मैसर्स कैप्टैब बायोटेक यूनिट-दो के ब्यूडेसोनाइड रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन, मैसर्स जी लैबोरेट्रीज लि. के इट्राकोनाजोल कैप्सूल एवं मैसर्स विटाल हेल्थकेयर प्रा.लि. के ब्यूपिवाकेन हाइड्रोक्लोराइड इन डेक्सट्रोज इंजेक्शन पर 18 माह का प्रतिबंध लगाया गया है। मैसर्स रिलीफ बायोटेक प्रा.लि., रुड़की के ग्लिमेपिराइड 2 मिग्रा. पियोग्लिटाजोन 15 मिग्रा. मेटफॉर्मिन एचसीएल एसआर टैबलेट, मेसर्स एमेक्सफार्मा, तेलंगाना के लोसार्टन पोटैशियम हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड टैबलेट, मेसर्स एग्रॉन रेमेडीज प्रा.लि., काशीपुर की मेटफॉर्मिन एचसीएल एसआर ग्लिमेपिराइड टैबलेट एवं मैसर्स सेंचुरियन रेमेडीज प्रा. लि., वडोदरा की पिरफेनीडोन टैबलेट अमानक पाए जाने पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।

