Rajasthan News: प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर-प्रथम के अंतर्गत पजीकृत ऐसे भार वाहन स्वामी जिन्होंने वर्ष 2025-2026 का अग्रिम कर एवं जिन वाहन स्वामियों द्वारा 10 जुलाई, 2024 के पश्चात् वर्ष 2024-25 का अंतर कर जमा नहीं करवाया गया है, वे बिना शास्ति के 15 मार्च, 2025 तक कर जमा करवा सकते हैं।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि 15 मार्च के पश्चात् कर जमा कराने वाले वाहनों पर नवीन प्रावधान अनुसार 31 मार्च, 2025 तक 1.5 प्रतिशत व 1 अप्रेल या उसके पश्चात् प्रतिमाह 3 प्रतिशत पेनल्टी देय होगी।
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साथ ही राजस्थान मोटरयान कराधान नियमावली 1951 के उपलब्ध प्रावधान अनुसार नियत तिथि 15 मार्च तक कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों से शारित आरोपित की जायेगी जो कर के दोगुने के बराबर तक भी हो सकती है एवं प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान बिना कर जमा कराए संचालित पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त करने की भी कार्यवाही की जायेगी।