Rajasthan News: राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर बताया है कि प्रदेश की 6,759 ग्राम पंचायतों में जून से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है। इसकी वजह पंचायतों और नगरीय निकायों के पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया है, जो इस समय प्रगति पर है।
सरकार ने बताया कि परिसीमन और पुनर्गठन से संबंधित अधिसूचना मार्च में जारी कर दी गई थी और यह प्रक्रिया मई से जून तक चलने की संभावना है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक चुनाव की तारीखें तय करना संभव नहीं होगा।
यह जानकारी उस वक्त आई जब हाईकोर्ट में ग्राम पंचायत चुनावों के स्थगन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट समय-सीमा बताने को कहा था, लेकिन तब कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया था। अब सरकार ने अतिरिक्त हलफनामे के ज़रिए माना है कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है।
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इस मामले की अगली सुनवाई अब बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां हाईकोर्ट चुनावी कार्यक्रम को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर सकता है।
इस दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पंचायतों की सीमा निर्धारण को लेकर विरोध भी देखा जा रहा है। कई गांवों को शहरी निकायों जैसे नगर परिषद या नगर निगम में शामिल किया गया है, वहीं कुछ पुरानी पंचायतों को समाप्त कर दिया गया है। इन बदलावों को लेकर कई जिलों में लोगों ने असहमति जताई है।