पंजाब,एनडीपीएस मामले में जमानती वारंट होने के बावजूद सब-इंस्पेक्टर परमजीत सिंह ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुए। हाई कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तार कर कपूरथला जेल भेजने का आदेश दिया है और गवाही होने तक उन्हें वहीं रहना होगा।
कपूरथला निवासी विरयोध सिंह ने नियमित जमानत याचिका दायर करते हुए हाई कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ 20 जुलाई 2021 को एनडीपीएस का मामला दर्ज किया गया था और निचली अदालत में सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सब-इंस्पेक्टर परमजीत सिंह इस मामले में गवाह हैं और बार-बार समन जारी होने और दो जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वह गवाही के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत ने कहा कि याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता कि पुलिस अधिकारी गवाह के रूप में पेश नहीं हो रहे हैं। साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अनिवार्य हो गयी है। जमानती वारंट के जरिए दो बार तलब किए जाने के बावजूद एसआई परमजीत सिंह निचली अदालत में गवाह के तौर पर पेश नहीं हुए।
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ऐसे में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एसआई परमजीत सिंह को एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तार कर सुरक्षात्मक हिरासत में लिया जाए और सेंट्रल जेल कपूरथला में रखा जाए, ताकि कोर्ट द्वारा तय की गई अगली तारीख पर उसे निचली अदालत में पेश किया जा सके. .प्रस्तुत किया जा सकता है जब तक उसकी गवाही और संबंधित जिरह पूरी नहीं हो जाती, वह हिरासत में रहेगा। हाईकोर्ट ने कपूरथला के एस.एस.पी. एसआई परमजीत सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और इससे संबंधित रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है।