Sunday, November 24, 2024
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पंजाब, भाई राजोआना की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की याचिका पर कल सुनवाई होगी

सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में आरोपी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर फैसला लेने में अत्यधिक देरी का जिक्र करते हुए उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की याचिका पर 4 नवंबर को सुनवाई होगी।

पंजाब पुलिस के पूर्व कांस्टेबल राजोआना की ओर से दायर याचिका जस्टिस बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन को विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना की याचिका पर केंद्र, पंजाब सरकार और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन से जवाब मांगा था।

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याचिका में राजोआना ने मांग की है कि केंद्र और पंजाब सरकार उसकी मौत की सजा के क्रियान्वयन में अत्यधिक देरी और उसके द्वारा दायर दया याचिका पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए उसकी सजा को कम करने का आदेश दे 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ के सिविल सचिवालय के गेट पर एक विस्फोट में बेअंत सिंह और 16 अन्य व्यक्ति मारे गए। एक विशेष अदालत ने जुलाई 2007 में बेअंत सिंह हत्याकांड में राजोआना को मौत की सजा सुनाई थी।

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