पंजाब में सितंबर में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। चुनाव न कराने को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में पंजाब सरकार से तुरंत चुनाव कराने की मांग की गई है। सोमवार को इस पर सुनवाई हुई। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि चुनाव सितंबर में होंगे।
इससे पहले 10 अगस्त 2023 की अधिसूचना के मुताबिक पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव 25 नवंबर 2023 तक और ग्राम पंचायतों के चुनाव 31 दिसंबर 2023 तक होने थे। याचिकाकर्ता रुलदा सिंह ने वकील दिनेश कुमार और शिखा सिंगला के जरिए कोर्ट में दलील दी कि जनवरी में ग्राम पंचायतें भंग होने के बाद भी चुनाव नहीं हुए।
याचिकाकर्ता के मुताबिक चुनाव न कराना भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ई का उल्लंघन है। इसमें पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने का आदेश दिया गया है। याचिका में तर्क दिया गया कि चुनाव कराने में राज्य की विफलता पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 15 और संवैधानिक आवश्यकताओं दोनों का उल्लंघन है। जनहित याचिका में हाई कोर्ट से जल्द चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था।
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राज्य में पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल दिसंबर के अंत में खत्म हो गया था। इसके बाद सभी डीसी को पंचायतों का प्रशासनिक पदाधिकारी नियुक्त किया गया, लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव आ गये, जिसके चलते चुनाव कराने का जोखिम नहीं उठाया गया।
राज्य में कुल 13241 पंचायतें हैं, जबकि 153 ब्लॉक समितियां और 23 जिला परिषद हैं। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त हो गया। होशियारपुर जिले में राज्य में सबसे अधिक 1405 पंचायतें हैं, जबकि पटियाला में 1022 पंचायतें हैं।