Wednesday, September 24, 2025
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Punjab OTS scheme: 1 अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक लागू की जाएगी

Punjab OTS scheme: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ घोषणा की कि ‘बकाया वसूली के लिए पंजाब एकमुश्त निपटान योजना, 2025’ 1 अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगी और इस योजना का उद्देश्य विभिन्न जीएसटी-पूर्व कानूनों के तहत लगभग 11,968.88 करोड़ रुपये के बकाया की वसूली से संबंधित लगभग 20,039 लंबित मामलों का समाधान करना है, जिससे राज्य के व्यापार और उद्योग को काफी राहत मिलेगी।

इस एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) की घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह पहल, जिसे आज की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने मंजूरी दी, आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई तीसरी ऐसी योजना है और यह करदाताओं के लिए अपने बकाया का निपटान करने का आखिरी मौका होगा। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी, 2026 के बाद, इस योजना का विकल्प चुनने में विफल रहने वालों के लिए वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ये लंबित मामले जीएसटी व्यवस्था से पहले के कर कानूनों से संबंधित हैं, जिनमें पंजाब वैट अधिनियम, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ब्याज और जुर्माने पर पर्याप्त छूट दी गई है जो इस योजना के पात्र करदाताओं के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव है।

इस योजना की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि यह योजना मांग राशि के आधार पर एक स्तरीय छूट संरचना प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत, 1 करोड़ रुपये तक के बकाया के लिए, करदाताओं को ब्याज और जुर्माने पर 100% छूट के साथ-साथ कर राशि पर 50% छूट मिलेगी। 1 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये तक के बकाया के लिए, ब्याज और जुर्माने पर 100% छूट और कर राशि पर 25% छूट मिलेगी। 25 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया के मामलों में, ब्याज और जुर्माने पर 100% छूट के साथ-साथ कर राशि पर 10% छूट प्रदान की जाएगी।

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इस पहल के अपेक्षित परिणामों की जानकारी देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यदि सभी पात्र करदाता इस योजना का लाभ उठाते हैं, तो राज्य को लगभग 3,344.50 करोड़ रुपये की वसूली होने की उम्मीद है, जबकि करदाताओं को पुराने बकाये में 8,441.56 करोड़ रुपये से अधिक की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना उन सभी करदाताओं पर लागू है जिनके मूल्यांकन आदेश 30 सितंबर, 2025 तक जारी हो चुके हैं, और यह योजना सरकारी खाद्य एजेंसियों पर लागू नहीं होगी। उन्होंने इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र व्यवसायियों से 31 दिसंबर, 2025 की अंतिम तिथि से पहले इस पहल का लाभ उठाने की अपील की।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य में व्यापार-अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए पुराने कर मामलों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह नई एकमुश्त निपटान योजना एक प्रगतिशील कदम है जो न केवल करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम करेगी बल्कि राज्य के कर प्रशासन को भी सुव्यवस्थित करेगी।

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