Punjab News: पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर लुधियाना नगर निगम पर पार्किंग के लिए खुली जगह छोड़े बिना निर्माण की अनुमति देने का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश की प्रति के साथ नगर निगम को ज्ञापन सौंपने का आदेश दिया और निगम को 4 सप्ताह के भीतर इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
स्थानीय निवासी पंकज कुमार मल्होत्रा ने हाईकोर्ट को बताया कि नगर निगम के नियमों के अनुसार किसी भी निर्माण के सामने पार्किंग के लिए खुली जगह छोड़ने का प्रावधान है। इस प्रावधान का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है और लोग पार्किंग स्थल छोड़े बिना ही निर्माण कार्य कर रहे हैं। नगर निगम इस ओर आंखें मूंदे बैठा है। यदि इन निर्माण कार्यों को आज पूरा करने की अनुमति दी गई तो भविष्य में पार्किंग और अन्य समस्याएं उत्पन्न होंगी। याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में नगर निगम से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
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याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद याचिकाकर्ता ने इस याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया कि वह इस आदेश की प्रति के साथ नगर निगम को ज्ञापन सौंपे और नगर निगम चार सप्ताह के भीतर इस संबंध में कार्रवाई करेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि नगर निगम को 60 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।