Punjab News: पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में नए आदेश जारी किए हैं। अब 23 अगस्त, 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पदोन्नति पाने के लिए पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
जारी आदेशों के अनुसार, 2001 से 23 अगस्त, 2010 के बीच नियुक्त शिक्षक बिना टीईटी उत्तीर्ण किए भी पदोन्नति पा सकेंगे। लेकिन अब यह शर्त 2010 के बाद नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दी गई है।
गौरतलब है कि 26 अक्टूबर, 2015 को शिक्षा विभाग द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के लिए पदोन्नति पाने हेतु टीईटी की शर्त को समाप्त कर दिया था। लेकिन अब डीपीआई माध्यमिक शिक्षा ने इस नियम में संशोधन करते हुए फिर से टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है।
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विभाग का कहना है कि इस फैसले से शिक्षकों की योग्यता मजबूत होगी और स्कूली शिक्षा का स्तर और ऊँचा होगा।