Punjab news: सभी के लिए सुलभ और संवेदनशील न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक नया इतिहास रचते हुए, पंजाब सरकार किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत सांकेतिक भाषा दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रही है। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में उठाया गया यह कदम कानूनी, शैक्षिक और दैनिक जीवन में संचार संबंधी बाधाओं को दूर करके विशेष योग्यता वाले बच्चों को सशक्त बनाने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है।
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उन्होंने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत यह नामांकन संचार संबंधी कमियों को दूर करेगा, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करेगा और कानूनी पहुँच को सुगम बनाएगा। ये अनुभवी पेशेवर अदालती कार्यवाही के दौरान बच्चों के लिए सहायक भूमिका निभाएँगे, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी परिणाम सुनिश्चित होंगे।