Sunday, June 8, 2025
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Punjab News: पंजाब सरकार का क्लास-4 कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में समाज के निचले वर्गों के उत्थान के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता के तहत, पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दर्जा-4 (ग्रुप-डी) कर्मचारियों के लिए गेहूं खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण को बढ़ाकर 9700 रुपये कर दिया है।

यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए इस महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता में लगातार वृद्धि की है और पिछले तीन वर्षों में गेहूं की खरीद के लिए ब्याज मुक्त ऋण में 21.25 प्रतिशत की वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रगतिशील दृष्टिकोण के विपरीत, पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा इस वर्ग की उपेक्षा की गई।

समाज के कमजोर वर्गों के प्रति उदासीनता के लिए पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के चुनौतीपूर्ण कोविड-19 वर्षों के दौरान भी कांग्रेस सरकार ने बिना किसी वृद्धि के केवल 7500 रुपये की ब्याज मुक्त गेहूं ऋण सुविधा प्रदान की और बाद में चुनावी वर्ष 2021-22 के दौरान तीन साल बाद केवल 500 रुपये की मामूली वृद्धि के साथ इस ऋण राशि को 8000 रुपये कर दिया।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इसकी तुलना में आप के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने दर्जा-4 कर्मचारियों के कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्धता दिखाई है। उन्होंने बताया कि इस ब्याज मुक्त ऋण की राशि को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ाकर 8500 रुपये, फिर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 9100 रुपये तथा अब वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 9700 रुपये कर दिया गया है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्येक पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 9700 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिससे वे वर्तमान सरकारी दर 2425 रुपये प्रति क्विंटल पर प्रति परिवार चार क्विंटल गेहूं खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह ऋण जून 2025 के वेतन से शुरू होकर (जुलाई 2025 में देय) आठ आसान समान मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा, जिससे उसी वित्तीय वर्ष के भीतर पूरी वसूली सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि स्वीकृत धनराशि 29 मई 2025 तक राज्य सरकार के खजाने से जारी कर दी जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि ब्याज मुक्त गेहूं ऋण एक महत्वपूर्ण पहल है जो पंजाब के प्रशासन की रीढ़, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इन कर्मचारियों पर वित्तीय बोझ कम करे ताकि वे अपने घरेलू खर्चों का बेहतर प्रबंधन कर सकें और अपना समग्र कल्याण सुनिश्चित कर सकें।

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