Punjab News: पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक 26 जून को सुबह 11 बजे चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे।
गौरतलब है कि 21 जून को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए थे। बैठक में पंजाब के उद्योग और रोजगार को लेकर बड़े फैसले लिए गए थे। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा था कि रोजगार, आवास और उद्योग के संबंध में निर्णय लिए गए हैं। अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र पहले एक वर्ष के लिए जारी किया जाता था, अब यह प्रमाण-पत्र तीन वर्ष या उससे अधिक समय के लिए वैध होगा। इससे उद्योग जगत को बड़ी राहत मिलेगी।
पंजाब श्रम कल्याण अधिनियम 1965 में परिवर्तन किया गया है। कर्मचारी अंशदान 500 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। 5 से रु. 10. नियोक्ता का अंशदान बीस से बढ़ाकर चालीस रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा पीआरटीपीडी एक्ट में भी बदलाव किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री सभी गमाडा, शहरी विकास प्राधिकरणों आदि के अध्यक्ष होते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है और अध्यक्ष पद की शक्ति मुख्य सचिव को दे दी गई है। पंजाब की जेलों में सहायक अधीक्षक, मैट्रन आदि के 500 नये पद बहाल किये गये हैं।
पंजाब के उद्योग के पक्ष में निर्णय लेते हुए 1952 के नियमों में संशोधन किया गया है। पहले, उद्योगपतियों को भवन निर्माण की योजना तैयार करने के लिए इधर-उधर भागना पड़ता था। लेकिन अब कुछ आर्किटेक्ट्स को सूचीबद्ध किया जाएगा। वे योजनाएँ बना सकते हैं और उन्हें अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं। इससे उद्योगपतियों को राहत मिलेगी।