Punjab News: पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को मंत्री हरभजन सिंह ETO पर “बैंड-बाजे” वाली टिप्पणी मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा जारी नोटिस पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है और इस मामले में पंजाब सरकार को भी नोटिस जारी किया है।
गौरतलब है कि 7 फरवरी, 2026 को अमृतसर के जंडियाला गुरु में MGNREGA विरोधी कांग्रेस रैली के दौरान बाजवा ने ETO हरभजन सिंह के बारे में टिप्पणी की थी। SC आयोग ने इस बयान को लेकर उन्हें 11 फरवरी को सुनवाई के लिए बुलाया था। उस दिन उनके वकील तो पेश हुए लेकिन बाजवा खुद पेश नहीं हुए। बाजवा ने आयोग द्वारा 9 फरवरी को जारी नोटिस और चल रही कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
उन्होंने दलील दी कि उनके बयान में जाति से जुड़ी कोई टिप्पणी नहीं थी, इसलिए उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई गलत और बेबुनियाद है। इसके साथ ही उन्होंने कमीशन चेयरमैन के कमेंट्स को कोर्ट की अवमानना बताते हुए उनके खिलाफ एक्शन लेने की भी मांग की। हाई कोर्ट से नोटिस पर स्टे मिलने से बाजवा को इस मामले में फिलहाल राहत मिल गई है, जबकि अगली सुनवाई में मामले की आगे जांच की जाएगी।
हरियाणा के महाधिवक्ता तथा उच्च न्यायालय कार्यालय में प्रवेश हेतु ऑनलाइन विजिटिंग पास अनिवार्य
फैसले का स्वागत करते हुए प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी का ड्रामा फेल हो गया है और न्याय की जीत हुई है। बाजवा ने ट्वीट किया, “न्याय की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी का ड्रामा फेल हो गया है।”

