Punjab News: जालंधर के पादरी बजिंदर को 2018 में जीरकपुर थाने में दर्ज सात साल पुराने दुष्कर्म मामले में दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। वह फिलहाल जमानत पर बाहर था।
इस मामले में पादरी बजिंदर को मोहाली कोर्ट ने दोषी ठहराया है। यह निर्णय 42 वर्षीय पादरी बजिन्दर के पांच अन्य आरोपियों के साथ मोहाली की अदालत में पेश होने के कुछ दिनों बाद आया, जिनके खिलाफ इस मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। यह मामला 2018 का है।
शिकायतकर्ता, जो पंजाब के जीरकपुर की रहने वाली है, ने बताया कि उसने उसी वर्ष अक्टूबर में अपने परिवार के साथ सिंह के चर्च में जाना शुरू किया था। इस मामले में पादरी के साथ ही पांच अन्य आरोपी (पादरी जितेन्द्र, पादरी अकबर, सत्तार अली और संदीप पहलवान) भी नामजद थे, जिन्हें आज अदालत ने बरी कर दिया।
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पादरी बजिंदर को अब एक अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। आज पादरी को दोषी ठहराए जाने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पीड़िता के वकील ने मोहाली अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला अन्य लड़कियों के लिए भी सुरक्षा कवच साबित होगा।