Punjab News: राज्य की जिला परिषदों और पंचायत समितियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ घोषणा की कि इन कर्मचारियों की पेंशन हर महीने की 10 तारीख से पहले सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। इस कदम से 3,000 से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिन्हें समय पर और निश्चित रूप से उनका बकाया मिल जाएगा।
इन कर्मचारियों के हित में एक और कदम उठाते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, जिला परिषद और पंचायत समिति के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित बकाया को चार किश्तों में जल्द ही जारी करने की भी मंजूरी दे दी है। यह बकाया पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिए पहले से स्थापित नीतिगत ढाँचे के अनुसार दिया जाएगा, ताकि सभी विभागों में वित्तीय मामलों में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
यह निर्णय पंजाब कैबिनेट द्वारा फरवरी 2025 में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 14,000 करोड़ रुपये का बकाया जारी करने की मंजूरी के अनुरूप है। इस राशि में 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2022 तक का संशोधित वेतन, पेंशन और अवकाश नकदीकरण तथा 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2024 तक का महंगाई भत्ता शामिल है। यह बड़ी राशि विभिन्न चरणों में वितरित की जा रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आवश्यक राहत मिलेगी।
CAG रिपोर्ट : उत्तराखण्ड ने हासिल की राजस्व अधिशेष की ऐतिहासिक उपलब्धि
वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के सचिव अजीत बालाजी जोशी और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ये निर्णय लिए। इस बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से संबंधित अन्य वित्तीय मामलों पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ऐसे निर्णय राज्य सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मान और अधिकारों को बनाए रखने के संकल्प को दर्शाते हैं।