Punjab News: चंडीगढ़ में पुलिस आम आदमी के भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटती है, लेकिन अब चंडीगढ़ पुलिस भी इसके दायरे में आ गई है। चंडीगढ़ पुलिस विभाग ने आदेश जारी किया है कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी नियम तोड़ता है तो उसे दोगुना जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ विभागीय जाँच भी शुरू की जाएगी। चंडीगढ़ के पुलिसकर्मी अगर ड्यूटी के दौरान या निजी समय में ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो अब उन्हें दोगुनी सजा भुगतनी पड़ेगी।
डीएसपी ट्रैफिक एडमिन और साउथ वेस्ट चंडीगढ़ द्वारा जारी आदेशों में साफ कहा गया है कि पुलिसकर्मी, चाहे वर्दी में हों या सिविल ड्रेस में, सरकारी वाहन चला रहे हों या निजी, किसी भी हालत में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। आदेशों में कहा गया है कि हाल के दिनों में कुछ मामलों में पुलिसकर्मी वर्दी में गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए, जिनकी तस्वीरें अखबारों में छपीं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 210 (बी) के तहत, अगर कोई प्रवर्तन अधिकारी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर आम आदमी से दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा।
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पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और आदेशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब चाहे हेलमेट न पहनना हो, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना हो या लाल बत्ती पार करना हो, अगर कोई पुलिसकर्मी है, तो बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। विभाग का कहना है कि यातायात अनुशासन और सड़क सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए यह कदम ज़रूरी है।