Tuesday, April 29, 2025
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Punjab News: नगर निगम ने पुलिस की मदद से अनाधिकृत दुकानों पर चलाया पीला पंजा

Punjab News: नगर निगम ने पटियाला पुलिस और जिला प्रशासन की मदद से बाबा दीप सिंह नगर में अवैध रूप से बनाई गई चार दुकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। इसे चलाते समय वे नष्ट हो गये। इस अवसर पर एसपी सिटी पलविंदर सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार की ‘ड्रग्स पर वार’ मुहिम के तहत नशे के काले कारोबार में संलिप्त तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा।

एसपी सिटी ने बताया कि अर्बन एस्टेट थाना अंतर्गत बाबा दीप सिंह नगर की गली नंबर 4 में बनी ये दुकानें रिहायशी जमीन पर व्यवसायिक तौर पर बनाई गई थीं और इन दुकानों के मालिक गुरतेज सिंह उर्फ ​​बंटी पुत्र मनदीप सिंह व पोते बलविंदर कौर के खिलाफ नशा तस्करी के दो मामले दर्ज किए गए हैं। इसलिए जिला प्रशासन, नगर निगम और पटियाला पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर नशा तस्करों को कड़ा संदेश दिया है।

पलविंदर सिंह चीमा ने मीडिया को बताया कि जिला मजिस्ट्रेट ने नगर निगम पटियाला के टाउन प्लानर के पत्र के तहत इन दुकानों को गिराने के लिए पुलिस सहायता मांगी थी और नायब तहसीलदार अरमान जोशन को ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किया था।

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एसपी चीमा ने आगे बताया कि नगर आयुक्त ने अंतिम तोड़फोड़ नोटिस संख्या 214/बीएलडी जारी कर दिया है। 11 अप्रैल 2025 को जारी किया गया, जिसके तहत आज नगर निगम के ए.टी.पी. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पटियाला पुलिस की देखरेख में करणजीत सिंह और बिक्रमजीत सिंह की टीम ने इन दुकानों को ध्वस्त कर दिया।

पत्रकारों द्वारा जब इस परिवार के बेटे के खिलाफ दर्ज नशा तस्करी के मामले के बारे में पूछा गया तो एसपी पलविंदर सिंह चीमा ने बताया कि अनाज मंडी थाने में सफेद शराब की तस्करी से संबंधित मुकदमा नंबर 154/22 एनडीपीएस की धारा 21, 29, 61, 85 के तहत दर्ज किया गया था और दूसरा मामला पीएस की धारा 81/24 के तहत दर्ज किया गया था। अर्बन एस्टेट में मादक गोलियों की व्यावसायिक जब्ती के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि नशा तस्करी में संलिप्त गुरतेज सिंह फिलहाल पटियाला जेल में बंद है।

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