Tuesday, September 16, 2025
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Punjab News: पंजाब में शिक्षा सेवा नियमों में बड़ा बदलाव, राज्यपाल ने दी मंजूरी

Punjab News: पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सेवाएं (स्कूल एवं निरीक्षण) ग्रुप-ए सेवा नियम 2018 में चौथा संशोधन करते हुए एक संशोधन अधिसूचना जारी की है। नए आदेशों के बाद, विभाग में ग्रुप-ए कैडर सेवाओं से संबंधित उप-ज़िला शिक्षा अधिकारी (सामान्य एवं सीमावर्ती क्षेत्र) और सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के पदों पर नियुक्ति या पदोन्नति 75:25 के अनुपात के आधार पर की जाएगी।

साथ ही, सभी के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इससे पहले, पदोन्नति और सीधी भर्ती का कोटा 50:50 के अनुपात में लागू था। नए आदेशों के बाद, विभाग में कार्यरत लेक्चरर, वोकेशनल लेक्चरर और हेडमास्टरों को पहले की तुलना में पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे। आदेशों के अनुसार, हेडमास्टर और वोकेशनल लेक्चरर के लिए पदोन्नति कोटे का आंतरिक वितरण 2012 में 55:30:15 था, इसे 2018 के नियमों में घटाकर 83:11:06 कर दिया गया और अब यह वितरण 70:20:10 कर दिया गया है।

इसके अलावा, 2018 के नियमों के अनुसार, जहां लेक्चरर और वोकेशनल लेक्चरर के लिए सात साल और हेडमास्टर के लिए पांच साल का अनुभव अनिवार्य था, अब इसे घटाकर लेक्चरर और वोकेशनल के लिए पांच साल और हेडमास्टर के लिए चार साल कर दिया गया है। राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन संशोधित नियमों को मंजूरी दी है।

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यह अधिसूचना शिक्षा सचिव आनंदिता मित्रा ने जारी की है। संशोधित नियमों में शिक्षक की परिभाषा का विस्तार किया गया है। इसमें अब एलिमेंट्री ट्रेनिंग टीचर, स्पेशल एजुकेटर (प्राइमरी), हेड टीचर, सेंटर हेड टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, मास्टर/मिस्टर, बीपीईओ, वोकेशनल लेक्चरर/मास्टर, लेक्चरर, हेडमास्टर/हेडमिस्ट्रेस और अन्य समकक्ष पद शामिल होंगे।

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