Punjab News: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और पंजाब विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज फरीदकोट न्यायिक परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें आज 13241 मामलों की सुनवाई की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सत्र न्यायाधीश दिनेश वधवा ने बताया कि ये लोक अदालतें एक श्रृंखला में आयोजित की जाती हैं, जिसके अंतर्गत यह इस वर्ष की तीसरी लोक अदालत है।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को सस्ता और त्वरित न्याय प्रदान करना और विवादों का सहज वातावरण में समाधान करना है। उन्होंने बताया कि पिछली लोक अदालत 24 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 9740 मामलों में से 7029 मामलों का निपटारा किया गया था।
इस लोक अदालत में सिविल मामले, राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, पारिवारिक विवाद के मामले, 138 चेक बाउंस के मामले, इन सभी मामलों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस लोक अदालत में अधिक से अधिक भाग लें ताकि मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। इस लोक अदालत में 13241 मामले तय किए गए हैं और लगभग 9 हज़ार मामलों के निपटारे की उम्मीद है। इस लोक अदालत में लगभग 13 बेंच स्थापित की गई हैं, जिनमें से 10 बेंच फरीदकोट न्यायिक न्यायालय परिसर में हैं।
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जैतो में दो बेंच और स्थायी लोक अदालत में एक बेंच स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश होने के नाते, मैं सभी से इस लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने का अनुरोध करता हूँ ताकि न्यायपालिका पर बढ़ते मामलों का बोझ जल्द ही कम हो सके। उन्होंने कहा कि लोक अदालत से त्वरित और सस्ता न्याय मिलता है और इन मामलों का निपटारा आरामदायक माहौल में होता है।