Punjab News: श्री मुक्तसर साहिब जिले के गिद्दड़बाहा हलके के बड़े गांव हरिके कलां के सरपंच को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस मामले में श्री मुक्तसर साहिब के माननीय एसडीएम की अदालत ने श्री मुक्तसर साहिब जिले के गांव हरिके कलां की पंचायत के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।
इस फैसले के तहत गांव के सरपंच चुने गए गुरप्रीत सिंह को पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह चुनाव हारने वाले परगट सिंह को सरपंच बनाया गया है। गुरप्रीत सिंह ने इसे सरकार की धौंस-धमकी बताया, जबकि परगट सिंह ने फैसले का स्वागत किया।
इस फैसले की जानकारी देते हुए परगट सिंह के वकील मनजिंदर सिंह बराड़ ने बताया कि गुरप्रीत सिंह को एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 किलो अफीम बरामद करने पर 10 साल की सजा सुनाई गई है। इस सम्बन्ध में लगभग 3 वर्ष की सजा काटने के पश्चात उन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गई थी।
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नियमों के अनुसार, एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी चुनाव नहीं लड़ सकता। उन्होंने चुनाव से पहले रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर उन्होंने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में फैसला सुनाया गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा तीन अन्य मामले भी हैं, जिन्हें नामांकन पत्र में दर्शाया ही नहीं गया। परगट सिंह ने इस संबंध में माननीय न्यायालय का धन्यवाद किया।
उधर, गुरप्रीत सिंह ने इस कार्रवाई को सरकारी धौंस-धमकी करार दिया है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई जानबूझकर की गई।