Punjab News: मोहाली के भागो माजरा गाँव के किसानों को 46 कनाल ज़मीन का 3 करोड़ 98 लाख रुपये का मुआवज़ा न मिलने पर मोहाली कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गमाडा की इमारत समेत फ़र्नीचर को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं।
2013 से किसानों की लड़ाई
जानकारी के अनुसार, 2013 में किसानों ने गमाडा के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस दायर किया था। 2016 में फ़ैसला किसानों के पक्ष में आया, लेकिन इसके बावजूद मुआवज़ा नहीं दिया गया। किसानों ने फिर मोहाली ज़िला सत्र न्यायालय का रुख़ किया, जिसके बाद यह अहम फ़ैसला सुनाया गया।
ढोल-नगाड़ों के साथ गमाडा कार्यालय पहुँचे किसान
भागो माजरा पंचायत समेत किसानों ने गमाडा कार्यालय के बाहर ढोल-नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। किसानों का कहना है कि अब जब तक उन्हें उचित मुआवज़ा नहीं मिल जाता, वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
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ग्रामीणों की प्रतिक्रिया
गाँव भागो माजरा के सरपंच और ग्रामीणों ने कहा – “हमें वर्षों से अपना हक नहीं मिल रहा था, अब अदालत ने हमें न्याय दिलाया है। यह हमारी बड़ी जीत है।”
गमाडा अदालती आदेशों का पालन करेगा
इस मामले पर, गमाडा के अध्यक्ष हरबंस सिंह ने कहा कि अदालती आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और आगे की कार्रवाई कानूनी तौर पर की जाएगी।