Wednesday, September 10, 2025
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Punjab News: वित्त विभाग ने ‘आशा कार्यकर्ताओं’ के लिए छह महीने के मातृत्व अवकाश को मंजूरी दी

Punjab News: जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान और कल्याण को बनाए रखने के लिए एक ठोस कदम उठाते हुए, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ घोषणा की कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और आशा फैसिलिटेटर अब छह महीने के मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। यह लाभ मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत दिया जाएगा।

यहाँ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी देते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि यह निर्णय सरकार की मौजूदा नीति के अनुरूप है जिसके तहत सभी महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का पूर्ण वेतन मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अवकाश किसी अन्य अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और 12 अप्रैल, 2017 का एक परिपत्र पहले से ही सभी महिला कर्मचारियों को कवर करता है, चाहे वे अनुबंध के आधार पर, सलाहकार के रूप में, या किसी एजेंसी के माध्यम से काम कर रही हों। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग ने संविदा, परामर्शदाता और आउटसोर्स कर्मचारियों को मातृत्व लाभ देने की मंज़ूरी पहले ही दे दी है।

उन्होंने आगे कहा कि इसी के मद्देनज़र, वित्त विभाग ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत ‘आशा’ और ‘आशा सुविधाकर्ताओं’ को छह महीने का मातृत्व अवकाश देने के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुरोध को आधिकारिक रूप से मंज़ूरी दे दी है।

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वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस फ़ैसले से ‘आशा कार्यकर्ताओं’ के जीवन पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिनमें से कई परिवार और देखभाल की भूमिकाओं के साथ-साथ पेशेवर ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि मातृत्व अवकाश को संस्थागत बनाकर, पंजाब सरकार ने सार्वजनिक सेवा में अग्रणी महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

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