Punjab News: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद, पंजाब गृह विभाग ने चाइना मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब राज्य में कोई भी दुकानदार चाइना डोर नहीं बेच पाएगा। इस संबंध में पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी और दुकानों की जाँच भी की जाएगी। लोगों को इस खतरनाक डोर के बारे में जागरूक भी किया जाएगा ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
इसके अलावा, पंजाब सरकार ने एक तीन सदस्यीय समिति बनाने का फैसला किया है जो अब तक चाइना डोर के कारण घायल हुए या अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए मुआवज़ा राशि तय करेगी।
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गौरतलब है कि यह याचिका हाईकोर्ट के वकील कंवर पाहुल सिंह ने दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।