Punjab News: 64-लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से पहले फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। इस मतदाता सूची में पात्रता तिथि 1 अप्रैल 2025 है।
पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि ड्राफ्ट के अनुसार 64-लुधियाना पश्चिम में मतदाताओं की कुल संख्या 1,73,071 है। दावे और आपत्तियां 24 अप्रैल 2025 तक दाखिल की जा सकेंगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 मई 2025 को होना है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के तर्क और अनुमति के बाद निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 192 है, जो सभी शहरी क्षेत्र में हैं। हालांकि, पहुंच और सुविधा बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक न हो।
सिबिन सी ने मतदाता सूची और चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर बैठकें की हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ राजनीतिक दलों ने पहले ही अपने बूट लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त कर लिए हैं तथा पारदर्शी चुनाव भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अन्य दलों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
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सिबिन सी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) के माध्यम से पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान दें, ताकि मतदाताओं में अद्यतनीकरण के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया में मतदाताओं की मदद की जा सके।
इसके अलावा मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब ने यह भी बताया कि मतदाता दावे और आपत्तियों के संबंध में आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट (डीईओ) के समक्ष धारा 22 या 23 के तहत अपील दायर कर सकते हैं। इसी प्रकार, यदि कोई नाम अनजाने में छूट गया हो तो उसे सम्मिलित करने के लिए अपील की जा सकती है तथा यदि आवश्यक हो तो यह अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भी जा सकती है, जैसा कि प्रतिनिधित्व अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत निर्धारित है।