Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करने को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा 26 मार्च को सदन में बजट पेश करेंगे। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने को भी मंजूरी दे दी है।
आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निजी स्कूलों में मिलेगा 25 प्रतिशत आरक्षण
समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मंत्रिमंडल ने पंजाब नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम-2011 की धारा 7 (01) को हटाने के लिए पंजाब नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम-2011 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है।
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इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिल सकेगा। इस अभूतपूर्व पहल से राज्य में शिक्षा क्रांति का एक नया युग शुरू होगा और अब निजी स्कूलों में भी गरीबों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वार खुलेंगे, जबकि सरकारी स्कूलों में यह शिक्षा पहले से ही प्रदान की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित होनी चाहिए। छात्रों के लिए आरक्षित रहेगा। हालांकि, पिछली सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों में इस प्रावधान के कारण विद्यार्थियों को इस सुविधा का लाभ उठाने से सीधे तौर पर रोका गया था, लेकिन पंजाब सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से अब कमजोर और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों पर लगी सभी बंदिशें हट जाएंगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनकी पहुंच में होगी।