Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज राज्य की अर्थव्यवस्था को तीव्र विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कई महत्वपूर्ण पहलों को मंज़ूरी दी।
इस संबंध में निर्णय आज यहाँ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
इस जानकारी का खुलासा करते हुए, मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पुराने मामलों के बोझ को कम करने और उद्योगों एवं व्यवसायों के अनुपालन को बढ़ाने के लिए बकाया राशि की वसूली हेतु पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 (ओटीएस) शुरू करने को भी मंज़ूरी दे दी है। यह योजना 1 अक्टूबर, 2025 से लागू होगी और 12 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगी। जिन करदाताओं का मूल्यांकन 30 सितंबर, 2025 तक किया जा चुका है और संबंधित अधिनियम(ओं) के तहत विभाग द्वारा 30 सितंबर, 2025 तक मूल्यांकन आदेशों में सभी सुधार/संशोधन पारित किए जा चुके हैं, वे इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, पंजाब अवसंरचना विकास एवं विनियमन अधिनियम, 2002, पंजाब वैट अधिनियम, 2005, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 और पंजाब मनोरंजन कर सिनेमैटोग्राफी शो अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत निपटान हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।
इस ओटीएस योजना के तहत, जिन मामलों में कर राशि 1 करोड़ रुपये तक है, उन पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट, जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट और कर राशि में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी, जबकि 1 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये के बीच बकाया कर राशि पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट, जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट और कर राशि में 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी। जिन मामलों में कर राशि 25 करोड़ रुपये से अधिक है, उन पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट, जुर्माने में 100 प्रतिशत छूट और कर राशि में 10 प्रतिशत छूट दी जा रही है।
चावल मिल मालिकों के लिए एकमुश्त निपटान योजना (OTS) को मंज़ूरी
मंत्रिमंडल ने चावल मिलों के लिए एकमुश्त निपटान (OTS) 2025 लागू करने को भी मंज़ूरी दे दी है क्योंकि प्रत्येक मिल मालिक को मिलिंग सीज़न पूरा होने के बाद प्रत्येक राज्य खरीद एजेंसी के साथ अपना हिसाब-किताब चुकाना होता है ताकि उस मिल मालिक को अगले वर्ष कस्टम मिलिंग के लिए धान आवंटन पर विचार किया जा सके। कई मिल मालिकों ने अपना बकाया जमा नहीं किया, जिसके कारण इन मिल मालिकों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। यह कार्रवाई पिछले कई वर्षों से विभिन्न न्यायालयों/कानूनी मंचों में लंबित है।
यह नई OTS योजना सभी एजेंसियों के मामलों को कम करने और इस नीति के तहत मामलों का निपटारा करने के लिए लाई गई है ताकि ऐसी ‘बीमार’ चावल मिलों को पुनः सक्रिय करके राज्य में रोज़गार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकें। इससे खरीफ खरीद सीज़न के दौरान मंडियों से धान की सुचारू और तेज़ आवाजाही सुनिश्चित होगी और किसानों को लाभ होगा।
हरियाणा में 100 से अधिक मंडियों में खरीफ दलहन और तिलहन की खरीद शुरू
नियोजित विकास हेतु पंजाब अपार्टमेंट एवं संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995 में संशोधन को मंज़ूरी
मंत्रिमंडल ने पंजाब अपार्टमेंट एवं संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995 की धारा 5(1), 5(3)(2) और 5(8) में संशोधन को भी मंज़ूरी दे दी है। इससे कॉलोनियों/क्षेत्रों का समुचित एवं नियोजित विकास सुनिश्चित होगा और आम लोगों की समस्याओं में कमी आएगी।
पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन विधेयक) 2025 में संशोधन को मंज़ूरी
मंत्रिमंडल ने करदाताओं की सुविधा और कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन विधेयक) 2025 में संशोधन को भी मंज़ूरी दे दी है। गौरतलब है कि जीएसटी लागू करने के लिए वित्त अधिनियम, 2025 में संशोधन किया गया है। परिषद की सिफ़ारिश के अनुसार, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। पंजाब वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 में भी इसी तरह के संशोधन किए जाने हैं।
मोहाली में विशेष एनआईए अदालत की स्थापना को हरी झंडी
मंत्रिमंडल ने एनआईए मामलों की सुनवाई में देरी से बचने के लिए एसएएस नगर, मोहाली में एक विशेष अदालत की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। एनआईए अधिनियम की धारा 22 के तहत मामलों की जाँच हेतु मोहाली में एक कार्यकारी विशेष अदालत की स्थापना हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर का एक पद सृजित किया जाएगा। एनआईए के अलावा, इस अदालत को ईडी, सीबीआई और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई का भी अधिकार होगा।