Punjab News: मोहाली में अपनी मांगों पर अड़े प्रदर्शनकारी अब धरना-प्रदर्शन और रैलियां नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विभिन्न निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर की जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 (2023 का 46) के अध्याय 11 (धारा 163) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले की सीमा में आने वाले सभी पानी की टंकियों, ट्यूबवेलों, टेलीफोन टावरों, सरकारी/निजी भवनों पर चढ़ने और उनके आसपास धरना/रैली निकालने, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कें जाम करने आदि पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 11 जून 2025 से 10 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
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उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने जिला मजिस्ट्रेट एसएएस नगर कोमल मित्तल के ध्यान में लाया कि विभिन्न कर्मचारी यूनियनें, बेरोजगार आदि यूनियनें/फेडरेशन अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए जिले के विभिन्न पानी की टंकियों, टेलीफोन टावरों और अन्य सरकारी/निजी इमारतों पर चढ़कर और सड़कों आदि को अवरुद्ध करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे प्रदर्शनकारियों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है और कानून-व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। ये आदेश ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए जारी किए गए हैं।