Wednesday, September 10, 2025
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Punjab News: नशे पर रोक, अब हेड कांस्टेबल भी कर सकेंगे NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई

Punjab News: पंजाब सरकार ने पुलिस के हेड कांस्टेबल को अतिरिक्त अधिकार देकर नशा तस्करी के खिलाफ जंग में एक और बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, अब हेड कांस्टेबल रैंक के अधिकारी भी एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 42 और 67 के तहत कार्रवाई कर सकेंगे।

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अभी तक ये अधिकार केवल उच्च अधिकारियों के पास ही थे, लेकिन नशे के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने हेड कांस्टेबल से ऊपर के सभी अधिकारियों को ये अधिकार देने का फैसला किया है। इस आदेश के बाद, हेड कांस्टेबल न केवल जांच कर सकेंगे, बल्कि नशे से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई भी कर सकेंगे।

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इस फैसले का उद्देश्य नशे के खिलाफ अभियान को और तेज करना और जमीनी स्तर पर पुलिस के प्रदर्शन को मजबूत करना है, ताकि अधिक से अधिक नशा तस्करों को पकड़ा जा सके।

पंजाब सरकार का कहना है कि यह फैसला नशे पर रोक लगाने में अहम साबित होगा क्योंकि इससे स्थानीय स्तर पर भी एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी।

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