Thursday, May 8, 2025
HomeपंजाबPunjab News: मोगा में आतिशबाजी, पटाखों और चीनी पटाखों के इस्तेमाल पर...

Punjab News: मोगा में आतिशबाजी, पटाखों और चीनी पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध

Punjab News: मोगा के डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोगा जिले की सीमा के भीतर विवाह, खुशी के समारोहों और धार्मिक त्योहारों के दौरान आम जनता द्वारा बम, पटाखे और चीनी पटाखों सहित आतिशबाजी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश 07/05/2025 से अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि भारत सरकार व पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंजाब के विभिन्न जिलों में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत मॉक ड्रिल करवाई जा रही है।

जबकि आम तौर पर देखा जाता है कि शादियों, खुशी के समारोहों व धार्मिक उत्सवों के दौरान आम जनता द्वारा बम, पटाखे व चाइनीज पटाखों सहित आतिशबाजी का धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है। ऐसे पटाखों से होने वाले शोर से आम जनता में डर पैदा होता है, जिसके कारण अमन-कानून की स्थिति बिगड़ने का भी डर बना रहता है।

- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular