Punjab News: पंजाब राज्य सूचना आयोग ने एक मामले की सुनवाई करते हुए लोक सूचना अधिकारी-सह-तहसीलदार खरड़ के विरुद्ध ज़मानती वारंट जारी किया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य सूचना आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि भगत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी कंसाला, खरड़ जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर द्वारा दायर अपील केस संख्या 6586/2023 की सुनवाई के दौरान, लोक सूचना अधिकारी-सह-तहसीलदार खरड़ श्रीमती गुरविंदर कौर द्वारा राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत सिंह संधू द्वारा समय-समय पर पेशी के संबंध में जारी आदेशों का पालन नहीं किया गया।
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जिसके मद्देनजर, राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत सिंह संधू ने एसएसपी साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर हरमनदीप सिंह हंस को पत्र जारी कर लोक सूचना अधिकारी-सह-तहसीलदार खरड़ श्रीमती गुरविंदर कौर के विरुद्ध ज़मानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 23-09-2025 को सुबह 11:30 बजे पंजाब राज्य सूचना आयोग, चंडीगढ़ में पेश होने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई और सूचना के लिए डिप्टी कमिश्नर, मोहाली को भी भेजी गई है।