Wednesday, February 19, 2025
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Punjab news, आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए घर बैठे ऐसे करें आवेदन

Punjab news, राज्य के लोगों को ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सपने को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने आशीर्वाद स्कीम पोर्टल शुरू करके एक बड़ी पहल की है।

आशीर्वाद योजना को आसान और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए सभी आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से गरीब परिवार घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

इस संबंध में सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित सभी नवीनतम ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर रही है। लाभार्थी आशीर्वाद योजना का लाभ उठाने के लिए http://ashirwad.punjab.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल के शुभारंभ से इस योजना में पारदर्शिता और गति आई है।

डॉ। बलजीत कौर ने आगे बताया कि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग आशीर्वाद योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं।

इस प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से लाभार्थी बिना किसी परेशानी के अपने दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि यह पोर्टल बिना किसी उपस्थिति के वित्तीय सहायता प्राप्त करने की संपर्क रहित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। संबंधित अनुभागों के साथ संवाद करना भी आसान बना दिया गया है। फॉर्म पूरा करने या आवेदन प्रबंधक के माध्यम से आपत्तियों का समाधान करने के लिए आवेदक से सीधे ईमेल या व्यक्तिगत कॉल के माध्यम से संपर्क किया जाता है।

डॉ। बलजीत कौर ने कहा कि यह पहल पंजाब सरकार की गरीब और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित नीति का हिस्सा है। उन्होंने लोगों को इस पोर्टल का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक ये सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

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कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार राज्य में कम आय वाले परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी नागरिक होना चाहिए, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित होना चाहिए और परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए, ऐसे परिवारों की दो बेटियां इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

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