Punjab News: सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के गठन के लिए बनाए गए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये संशोधन ‘निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009’ की धारा 38 के अंतर्गत किए गए हैं और इनका उद्देश्य स्कूलों का बेहतर पर्यवेक्षण एवं संचालन सुनिश्चित करना है।
पंजाब के राज्यपाल द्वारा संशोधन को मंजूरी दिए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार अब स्कूल प्रबंधन समिति में कुल 16 सदस्य होंगे। इनमें से 12 सदस्य संबंधित स्कूल के विद्यार्थियों के अभिभावकों में से होंगे, जिनमें से कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी।
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इसके अतिरिक्त, समिति में संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठतम शिक्षक (जहां प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक नहीं हैं), एक शिक्षक, क्षेत्रीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि या उनके द्वारा नामित व्यक्ति तथा एक शिक्षाकर्मी (कम से कम 12वीं उत्तीर्ण तथा शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाला व्यक्ति) भी शामिल होंगे।