Punjab News: संगरूर के जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर (अतिरिक्त प्रभार) श्री टी. बेनिथ ने बताया कि भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंजाब के विभिन्न जिलों में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सिविल डिफेंस एक्ट, 1968 के तहत “मॉक ड्रिल” करवाई जा रही है।
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इसे ध्यान में रखते हुए, संगरूर जिले की सीमाओं के भीतर सभी सरकारी / निजी / सहायता प्राप्त स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय / शैक्षणिक संस्थान 12/05/2025 को बंद रहेंगे। शिक्षक अपने घरों से ही विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर सकते हैं।