Punjab News: पंजाब में लंबे समय से यह समस्या थी कि कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर फटने का खतरा बना रहता था और कई लोग ट्रांसफार्मर के पास या नीचे काम करते थे, जिससे उन लोगों के जान जाने का खतरा बना रहता था। वहीं, वहां काम करने वाले बिजली कर्मचारी भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अपना काम करते रहे, जिससे कोई भी दुर्घटना घट सकती थी। इसके साथ ही कई स्थानों पर बिजली के खुले तार भी हैं, जिनके संपर्क में आने से कई मौतें हो चुकी हैं।
इस मामले को लेकर तथा इस मामले पर नियंत्रण के लिए अधिवक्ता कंवर पाहुल सिंह द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में बिजली बोर्ड को निर्देश जारी कर मामले को सुलझाने को कहा था। जिसके बाद अब पीएसपीसीएल की ओर से एक आदेश जारी किया गया है।
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इस स्पीकिंग ऑर्डर में साफ तौर पर कहा गया है कि ट्रांसफार्मरों की समय-समय पर जांच की जाए और इसके साथ ही सभी ट्रांसफार्मरों पर खतरे के निशान लगाने समेत अन्य सभी कार्य भी किए जाएं। सभी नंगे तारों को ढक दिया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी तार खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अब से, प्रत्येक कर्मचारी को ट्रांसफार्मर के पास काम करते समय सुरक्षा सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि कोई इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।