Thursday, April 24, 2025
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Punjab News: मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल का निवेशक हितैषी बड़ा फैसला

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने बैठक की शुरुआत में पहलगाम (जम्मू और कश्मीर) में हुए आतंकवादी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्रिमंडल ने पहलगाम में आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा। कैबिनेट ने कहा कि इस हमले से प्रत्येक देशवासी के दिल को गहरी ठेस पहुंची है, जो इतने सारे बहुमूल्य जीवन की हानि से दुखी है। मंत्रिमंडल ने निर्दोष पर्यटकों पर हुए इस आतंकवादी हमले को कायराना और अमानवीय कृत्य करार दिया है।

कैबिनेट ने कहा कि इस जघन्य घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता तथा उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों में आतंक फैलाना होता है। यह हमला एक बर्बरतापूर्ण कृत्य है क्योंकि कोई भी धर्म ऐसे जघन्य अपराध की अनुमति नहीं देता। मंत्रिमंडल ने कहा कि यह हिंसा मानवता पर सीधा हमला है और इस घटना की हर व्यक्ति द्वारा कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म, क्षेत्र, राष्ट्र या किसी अन्य विचारधारा का हो।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कारखाना अधिनियम-1948 के अनुसार किसी भी कारखाने का भवन मानचित्र भवन उपविधि एवं कारखाना अधिनियम के अनुसार स्वीकृत किया जाता था। इस प्रक्रिया में अनुमोदन में बहुत समय, धन और ऊर्जा बर्बाद होती थी। जब कोई कारखाना नगरपालिका क्षेत्र के बाहर स्थापित किया जाता है, तो श्रम विभाग इन योजनाओं को मंजूरी देता है।

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इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने तीसरे पक्ष प्रमाणीकरण/स्व-प्रमाणन के प्रावधान के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, जिसके अनुसार भवन योजनाओं को भवन उपनियमों के अनुसार वास्तुकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा। इन योजनाओं को श्रम विभाग द्वारा इस प्रमाणीकरण के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा तथा भूमि उपयोग/मास्टर प्लान, भूमि कवरेज, सेटबैक, भवन की कुल ऊंचाई और जिस सड़क पर साइट स्थित है उसकी चौड़ाई की उपयुक्तता के पुनः सत्यापन के बाद, सड़क चौड़ीकरण और पार्किंग की अनुमति देने की सहमति/आशय प्राप्त किया जाएगा। योजनाएं पहले की तरह फैक्ट्री एक्ट के अनुसार ही पारित की जाएंगी, लेकिन इस कदम से निवेशकों को सुविधा होगी और योजना की मंजूरी का समय 45 दिन से घटकर 30 दिन रह जाएगा।

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