Punjab News: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की सरकारी कॉलेजों में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों और लाइब्रेरियन की सेवाओं को नई भर्ती तक जारी रखने की अपील को स्वीकार कर लिया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की सरकारी कॉलेजों में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों और लाइब्रेरियन की सेवाओं को नई भर्ती तक जारी रखने की अपील को स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों और लाइब्रेरियन की भर्ती को रद्द कर दिया था।
इससे सरकारी कॉलेजों में हमारे छात्रों के लिए शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित होती है। इस बीच, पंजाब सरकार 1158 भर्तियों को बचाने के लिए एक समीक्षा याचिका दायर करने की तैयारी में है और अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों और लाइब्रेरियन की सेवाओं को नई भर्ती तक जारी रखने की अनुमति दे दी है।
पंजाब सरकार ने छात्रों की पढ़ाई के नुकसान का हवाला देते हुए अदालत से पुराने आदेश में संशोधन की मांग की थी। अदालत ने मांग स्वीकार कर ली, लेकिन कहा कि इसके बदले में सहायक प्रोफेसर और पुस्तकालयाध्यक्ष किसी अन्य वित्तीय लाभ के हकदार नहीं होंगे। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पंजाब में 1158 सहायक प्रोफेसरों और पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति रद्द कर दी थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि नियुक्ति प्रक्रिया मनमानी थी, इसमें नियमों और कानूनों की अनदेखी की गई थी और राज्य सरकार के पास इसे सही ठहराने का कोई ठोस कारण नहीं है। अदालत ने पंजाब सरकार को यूजीसी के नियमों के अनुसार नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था।