पंजाब, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बुजुर्गों, विधवाओं, आश्रित बच्चों और विकलांगों को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के कार्यकाल के दौरान मंत्री डाॅ. बलजीत कौर के दिशानिर्देशों के तहत, विभाग ने समय-समय पर राज्य में राज्य पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के अस्तित्व का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 2.44 लाख मृत लाभार्थियों की पहचान की गई है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वर्ष 2022-23 के दौरान विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, राज्य पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले 1,22,908 लाभार्थी मृत और विकलांग पाए गए, जिनसे रिकवरी की गई 77.91 करोड़ रुपये का बनाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले 1,07,571 लाभार्थी मृत पाए गए, जिनसे 41.22 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार वर्ष 2024-25 के दौरान माह जुलाई तक 14160 लाभार्थी पेंशन योजना के तहत अपात्र पाए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा इन लाभार्थियों से 26.59 रुपये की वसूली की गयी है।
मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं, जिनके तहत राज्य के लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पेंशन का भुगतान लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में किया जा रहा है।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार द्वारा 5924.50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2024 तक 33,58,159 लाभार्थियों की पेंशन पर सरकार द्वारा 2505.52 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। यह राशि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और आश्रित महिलाओं, आश्रित बच्चों और विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना के तहत दी जाती है।