पंजाब, डीसी तरनतारन ने पशुपालकों को पत्र जारी किया है। दरअसल, इस पत्र में पशु चराने वालों से कहा गया है कि वे अपने मवेशियों को सार्वजनिक स्थानों, पंचायत और क्लब की जमीन पर न चराएं।
दरअसल ये आदेश इसलिए जारी किए जाते हैं क्योंकि इससे पौधों को नुकसान होता है और सड़कों पर यातायात बाधित होता है लेकिन लोग पेड़-पौधे लगाने की भरपूर कोशिश करते हैं और ऐसे जानवर चराते हैं जो इन पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं।
इस पत्र में लिखा गया है कि जानवर सड़कों/सरकारी स्थानों/शहरों/कस्बों/गांवों की सड़कों/सार्वजनिक स्थानों पर चर जाते हैं और भुल्लरों/संस्थाओं द्वारा जिले में लगाए गए पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा करने से सड़कों पर दुर्घटनाएं होने और सामान्य यातायात बाधित होने का खतरा रहता है।
-इसलिए, संदीप कुमार, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, तरन तारन, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला तरन तारन की आम जनता को आदेश देते हैं कि जिला तरन तारन के लोग/गुर्जर/ डेयरी मालिक अपनी गायों/मवेशियों/मवेशियों को सीमा के भीतर खुली सड़कों/सरकारी स्थानों/शहरों/कस्बों/गांव की सड़कों/सार्वजनिक स्थानों पर चराने के लिए नहीं ले जाएंगे।
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– जिले में क्लबों/संगठनों द्वारा पौधारोपण किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को खुले में सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर चराने नहीं ले जायेगा और न ही उन्हें आवारा छोड़ेगा।
– वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आदेश एक तरफा पारित किया जा रहा है और आम जनता को संबोधित है। यह आदेश दिनांक: 06.07.2024 से दिनांक: 05.09.2024 तक प्रभावी रहेगा।