पंजाब, तहसीलों में अधिकारियों की लेटलतीफी के कारण अक्सर आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर काम नहीं मिलने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। दरअसल, इसी के चलते अब पंजाब सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं। सभी उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सब-रजिस्ट्रार/संयुक्त उप-रजिस्ट्रार/तहसीलदार/नायब तहसीलदार सुबह समय पर काम करें।
पंजाब सरकार ने रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को वसीका सत्यापन के दिन तहसील में सुबह 9 बजे कार्यालय पहुंचने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही सुबह 9 बजे से काम शुरू कर दिया जाएगा और इसमें देरी नहीं की जाएगी। वसीका सत्यापन के दिन किसी अन्य स्थान पर ड्यूटी न लगाई जाए।
पंजाब सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि कई सब-रजिस्ट्रार/ज्वाइंट सब-रजिस्ट्रार/तहसीलदार/नायब तहसीलदार समय पर प्रमाणपत्रों का सत्यापन शुरू नहीं करते हैं, जिससे आम लोगों को असुविधा होती है। गिरता है अधिकारी समय पर जमीन की रजिस्ट्री या अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। डीसी को निर्देश दिया गया है कि जिस भी सब-रजिस्ट्रार/संयुक्त सब-रजिस्ट्रार/तहसीलदार/नायब तहसीलदार की ड्यूटी प्रमाण पत्रों के सत्यापन की है, उन्हें उस दिन सुबह 9 बजे उनके कार्यालय में उपस्थित होना होगा।