Wednesday, December 11, 2024
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पंजाब, धान की हेराफेरी के आरोप में मिल मालिक और पार्टनरों के खिलाफ मामला दर्ज

राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के दौरान पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 14 बोगी धान को खराब करने और भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप में संगरूर जिले के भवानीगढ़ शहर में स्थित सिंगला फूड प्रोडक्ट्स राइस मिल के चार भागीदारों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य चौकसी ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त राइस मिल के खिलाफ जांच पनसप के प्रबंध निदेशक द्वारा उस समय प्राप्त पत्र के आधार पर की गई है। उक्त चावल मिलर ने वर्ष 2011-2012 के दौरान धान और चावल के भंडारण के लिए राज्य खरीद प्राधिकरण पीएनएसएपी के साथ एक समझौता किया था।

उन्होंने आगे बताया कि तत्कालीन जिला नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (डीएफएससी) विभाग, संगरूर ने उक्त चावल मिल के खिलाफ धान घोटाले की जांच करने के लिए तत्कालीन जिला प्रबंधक पीएनएस, संगरूर को एक शिकायत पत्र भेजा था।

उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में पनसप के उप प्रबंधक (भंडारण) जसपाल शर्मा एवं डी.एफ.एस.सी. अंजुमन भास्कर द्वारा सिंगला फूड प्रोडक्ट्स और सिंगला एग्रो मिल, भवानीगढ़ की संयुक्त जांच के दौरान यह बात सामने आई कि सिंगला फूड प्रोडक्ट्स में 14 बोगी धान कम है।

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प्रवक्ता ने आगे कहा कि उक्त चावल मिल मालिक ने पहले पेश की गई चावल की बोरियों के गायब होने का अनुचित लाभ उठाने के लिए नाभा के एक गोदाम में तैनात भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के संबंधित अधिकारियों द्वारा एक फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया था इस प्रमाणपत्र को लेकर दोनों ने एफ.सी.आई. अधिकारियों ने जवाब दिया कि प्रमाणपत्र पर उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं।

इस जांच रिपोर्ट के आधार पर सिंगला फूड प्रोडक्ट्स, भवानीगढ़ के चार साझेदारों पवन कुमार और तीन महिला साझेदारों लीलावती, मंजू सिंगला और समीरा सिंगला पर भारतीय दंड की धारा 406, 420, 465, 467, 468, 471, 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोड। आर्थिक अपराध शाखा, लुधियाना रेंज में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की आगे की जांच जारी है।

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